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  • September 19, 2026

Mohammad Ayaz Murder Case: दोषी उबैदुर्रहमान को उम्रकैद – Akbarpur.in

Mohammad Ayaz Murder Case: दोषी उबैदुर्रहमान को उम्रकैद – Akbarpur.in

अंबेडकरनगर न्यूज़
Akbarpur.in न्यूज़ डेस्क   |   अंबेडकरनगर   |   19 सितंबर 2026
अंबेडकरनगर: सात साल से चर्चा में रहे टांडा नगर पालिका अध्यक्ष के पति व सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आजीवन कारावास की सजा
₹20,000 अर्थदंड
2019 घटना का वर्ष

सात साल बाद आया फैसला, दोषी को उम्रकैद

अंबेडकरनगर जिले के टांडा नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज़ के पति और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने कौमी इंटर कॉलेज, टांडा के पूर्व प्रबंधक उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे 5 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के दूसरे आरोपी वसीम असगर को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

16 मई 2019 की रात हुई थी हत्या

मामला 16 मई 2019 की रात का है, जब मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू अलीगंज थाना क्षेत्र के ताज तिराहे के पास मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्याकांड कौमी इंटर कॉलेज के प्रबंधकीय विवाद से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी विवाद में पैरवी न करने की बात को लेकर उबैदुर्रहमान ने पहले भी मोहम्मद अयाज को जान से मारने की धमकी दी थी।

परिजनों ने ली राहत की सांस: सात साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। परिवार का कहना है कि उन्हें हमेशा कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा था।

फैसले पर टिकी थीं पूरे जिले की निगाहें

इस बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर अंबेडकरनगर जिले में लोगों की निगाहें लंबे समय से इस फैसले पर टिकी हुई थीं। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष, दोनों तरफ से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं, जिसके बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। दोषी को फैसला सुनाए जाने के बाद तुरंत जेल भेज दिया गया।

स्रोत संबंधी सूचना: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी में बदलाव होने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

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