सात साल बाद आया फैसला, दोषी को उम्रकैद
अंबेडकरनगर जिले के टांडा नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज़ के पति और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने कौमी इंटर कॉलेज, टांडा के पूर्व प्रबंधक उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे 5 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के दूसरे आरोपी वसीम असगर को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
16 मई 2019 की रात हुई थी हत्या
मामला 16 मई 2019 की रात का है, जब मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू अलीगंज थाना क्षेत्र के ताज तिराहे के पास मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्याकांड कौमी इंटर कॉलेज के प्रबंधकीय विवाद से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी विवाद में पैरवी न करने की बात को लेकर उबैदुर्रहमान ने पहले भी मोहम्मद अयाज को जान से मारने की धमकी दी थी।
फैसले पर टिकी थीं पूरे जिले की निगाहें
इस बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर अंबेडकरनगर जिले में लोगों की निगाहें लंबे समय से इस फैसले पर टिकी हुई थीं। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष, दोनों तरफ से अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं, जिसके बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। दोषी को फैसला सुनाए जाने के बाद तुरंत जेल भेज दिया गया।
