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  • September 24, 2026

अंबेडकरनगर: नाबालिग को ले जाने के मामले में आरोपी हिरासत में, पुलिस ने बढ़ाईं पॉक्सो की धाराएं

अंबेडकरनगर: नाबालिग को ले जाने के मामले में आरोपी हिरासत में, पुलिस ने बढ़ाईं पॉक्सो की धाराएं

अंबेडकरनगर | सितंबर 2026
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक नाबालिग किशोरी को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ आपराधिक घटना के आरोप वाले मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई है।

खबर की प्रमुख बातें

  • अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
  • एक नाबालिग किशोरी को कथित तौर पर घर से ले जाने का आरोप।
  • मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
  • पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई।
  • मामला पॉक्सो एक्ट से भी जुड़ा बताया गया है।

क्या है पूरा मामला?

दिए गए स्रोत के अनुसार, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के घर से लापता होने के बाद परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि किशोरी को कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा अपने साथ ले जाया गया और अलग-अलग स्थानों पर रखा गया।

परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, किशोरी को उसके घर से दूर ले जाकर कुछ समय तक अलग-अलग स्थानों पर रखा गया। इस दौरान उसके साथ आपराधिक घटना होने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में नामजद आरोपी रहीस पुत्र उस्मान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है।

पुलिस की जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विवेचना के दौरान बढ़ाई गई धाराएं

पुलिस के अनुसार, सितंबर में अकबरपुर कोतवाली में दर्ज मामले की विवेचना के दौरान संबंधित आपराधिक धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।

धाराओं में बढ़ोतरी जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

परिजनों की ओर से घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार का कहना है कि किशोरी को घर से ले जाने के बाद उसे अलग-अलग स्थानों पर रखा गया।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस समय उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी।

धर्मांतरण को लेकर भी लगाया गया आरोप

घटना के संबंध में एक सामाजिक संगठन से जुड़े व्यक्ति की ओर से धर्मांतरण का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, इस दावे को स्वतंत्र तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस कार्रवाई मुख्य रूप से दर्ज मुकदमे और विवेचना में सामने आए तथ्यों पर आधारित है।

यदि जांच में धर्मांतरण से संबंधित कोई तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आता है, तो उसके आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सामाजिक संगठन ने की कार्रवाई की मांग

घटना को लेकर सामाजिक संगठन से जुड़े एक प्रतिनिधि ने अकबरपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस कार्रवाई की सराहना की और मामले में गंभीर कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि ने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच तथा आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई

नाबालिग से संबंधित मामले में उसकी पहचान और ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है, जिससे उसकी पहचान का पता चल सके। इसी कारण इस रिपोर्ट में पीड़िता का नाम, पहचान बताने वाले व्यक्तिगत विवरण और घटना के संवेदनशील विवरण प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

जांच जारी

पुलिस के अनुसार आरोपी वर्तमान में पूछताछ के लिए हिरासत में है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

मामले में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगी।

कानूनी एवं गोपनीयता सूचना:

यह समाचार उपलब्ध स्रोत सामग्री और पुलिस कार्रवाई से संबंधित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। गिरफ्तारी या पुलिस हिरासत अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

नाबालिग पीड़िता की पहचान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका नाम, फोटो, पता, स्कूल अथवा पहचान उजागर करने वाली अन्य जानकारी जानबूझकर प्रकाशित नहीं की गई है।
स्रोत: उपलब्ध पुलिस संबंधी जानकारी एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट/वीडियो सामग्री।

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